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Article 370 in Hindi

Article 370 in Hindi

Article 370 in Hindi

Article 370 in Hindi/अनुच्छेद-370 हिंदी में

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का प्रावधान एक Temporary व्यवस्था थी इसे संविधान के 11वें Part में रखा गया था इसके तरह जम्मूकश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त थासंविधान में इस अनुच्छेद के साथ स्पष्ट तौर Temporary, Transitional और Special provisions शब्द लिखे गए हैं इस अनुच्छेद के कारण देश के सभी राज्यों पर जो प्रावधान लागू होते थे वो प्रावधान जम्मूकश्मीर पर लागू नहीं थे1965 तक जम्मूकश्मीर के राज्यपाल को सद्र ए रियासत और मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था

केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद-370 को खत्म कर दिया थाइसके बाद भारत सरकार के इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थीसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मूकश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही बताया है यह प्रावधान जम्मूकश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था

अनुच्छेद-370 के प्रावधान-Article 370 in Hindi


1.
रक्षा, विदेश, वित्त और संचार मामलों को छोड़कर भारतीय संसद को राज्य में किसी कानून को लागू करने के लिए जम्मूकश्मीर सरकार की Permission लेनी होगी।  

2. जम्मू और कश्मीर के निवासियों की नागरिकता, संपत्ति के स्वामित्व और मौलिक अधिकारों का कानूनशेष भारत में रहने वाले निवासियों से अलग था।

3.अन्य राज्यों के नागरिक जम्मूकश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे।वे जम्मूकश्मीर में बस नहीं सकते थे |

4.केंद्र को राज्य में वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति नहीं थी।

5.भारत सरकार केवल युद्ध के वक्त राज्य में आपातकाल लगा सकती थी |

6. जम्मूकश्मीर का अपना अलग संविधान था|

7. अनुच्छेद-370 (1) (सी) के अनुसार संविधान का अनुच्छेद 1 अनुच्छेद-370 के माध्यम से कश्मीर पर लागू होता है।  इसका मतलब है कि यह अनुच्छेद-370 है जो जम्मूकश्मीर राज्य को भारतीय संघ से जोड़ता है।  

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